बिहार मे राशन कार्ड कैसे बनाये ?

Published on: January 1, 2026
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राशन कार्ड बनाना आज के समय मे काफी आसान हो गया है ओर राशन कार्ड की वजह से ही कई सारे सरकारी काम आसानी से हो जाते है। अगर आप बिहार राज्य से है तो यह लेख आपके लिए है क्योंकि इस लेख मे आपको Ration card form pdf bihar के बारे मे बताया जाएगा साथ ही आप किस प्रकार से अपना राशन कार्ड बना सकते है उसके बारे मे यहा समझ सकते है। अगर आप Bihar Ration Card Form Download In Hindi के बारे मे भी जानना चाहते है तो आप इस लेख को पढ कर यहा से समझ सकते है ताकि आपको इसके बारे मे पूरी जानकारी मिल सके। अतः आपके निवेदन है की आप इस लेख को अंत तक पढे। 

राशन कार्ड क्या होता है ?

राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज़ होता है जो की हर सरकारी कार्यो मे उपयोग होता है जैसे की आप कही भी आवेदन करते है तो उसमे भी यह आवश्यक दस्तावेज़ के तौर पर मांगा जाता है। कौरोना काल मे इस राशन कार्ड का उपयोग खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था वही कई सरकारी योजनाओं का लाभ देने हेतु जब भी परिवार ही पहचान करनी होती है तो राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।

राशन कार्ड कौन जारी करता है ?

वैसे तो पूरे देश मे अब एक देश एक राशन कार्ड का नया नियम लागू होने जा रहा है। अगर आपको भी अपने नाम का राशन कार्ड जुडवाना है तो उस स्थिति मे आपको आगे प्रोसेस बताया गया है जिससे आप आगे की जानकारी ले सकते है। राज्य मे राशन कार्ड विकास खंड अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, आप जिस भी जिले के निवासी है, राशन कार्ड बनाने के लिए आपको अपने नज़दीकी विकास खंड अधिकारी कार्यालय मे जाना होगा। 

Ration card form pdf bihar

अगर आप बिहार राज्य के निवासी है तो आपको बता दे की अगर आपको अपना राशन कार्ड बनवाना है तो उस स्थिति मे आपको इससे जुडा एक फार्म डाउनलोड करना होता जिसके बाद आप उसे भर कर अपने नज़दीकी विकास खंड अधिकारी कार्यालय मे जमा करवा सकते है। अगर आप भी Bihar Ration Card Form Download In Hindi करना चाहते है तो इस लिंक के जरिये कर सकते है। ( Link address ) 

आवश्यक दस्तावेज़

बिहार राज्य मे राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जिनकी आवश्यकता आपको हर वक्त पडती है। 

  • राशन कार्ड बनाने वाले का आवेदन पत्र।
  • आवेदक के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड।
  • राशन कार्ड के आवेदक मुखिया का बैंक पास बुक।
  • आवेदक का मूल पता का प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवेदन करने वाले का आय प्रमाण पत्र।
  • साथ ही आवेदक के अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़।

बिहार मे राशन कार्ड बनाने के लिए पात्रता

अगर आप बिहार राज्य से है और यहा राशन कार्ड बनाना चाहते है तो उस स्थिति आपकी निम्न पात्रता होनी चाहिए जो की निम्न है –

  • बिहार राज्य मे राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • आवेदक के पास पूर्व मे बना हुआ कोई राशन कार्ड नही होना चाहिए। 
  • अगर कोई नवदम्पति है तो वो भी बिहार राज्य मे राशन कार्ड बनवा सकते है। 

BPL, APL, AAY & Annapurna Ration Cards-

  • BPL Ration Card – राशन कार्ड की इस श्रेणी मे उन परिवारों को रखा जाता है जो की बिहार राज्य मे बीपीएल परिवार की श्रेणी मे आते है और वह आर्थिक रूप मे काफी ज्यादा कमजोर है जैसे की मजदूर, रोजाना कमा कर खाने वाले। 
  • APL Ration Card – राशन कार्ड की इस श्रेणी मे उन परिवारो को रखा जाता है जो की बिहार राज्य आर्थिक रूप से ठीक है एवं बीपीएल परिवार की श्रेणियों से उपर आते है। 
  • AAY (Antyodaya Ration Card)- इस श्रेणी मे उन परिवारों को रखा जाता है जो आर्थिक रूप से तो कमजोर है ही साथ ही वे बीपीएल रेखा से भी नीछे आते है। 
  • Annapurna Ration Card – अगर कोई पेंशन धारी है या कोई महिला विधवा है तो उस स्थिति मे वे इस श्रेणी वाला राशन कार्ड बनवा सकते है। 

Check Bihar Ration Card List 2026 –

अगर आप बिहार राज्य मे है औप आप अपना नाम राशन कार्ड की लिस्ट मे देखना चाहते है तो उस स्थिति मे आप इन टिप्स के माध्यम से अपना नाम राशन कार्ड मे देख सकते है।

  • Step 1 – सर्वप्रर्थम आपको बिहार राज्य की राशन कार्ड से जुडी आधिकारिक वैबसाईट पर जाना होगा जहा से आप अपना नाम देख सकते है।  
  • Step 2 – उसके बाद आपको इस साइट के मुख्य पेज पर एक ओप्शन RCMS के नाम से दिखाई देगा जिस पर आपको जाना होगा। 
  • Step 3 – इसके बाद आपको आप जिस गांव के निवासी है उस गांव का नाम जिला, तहसील, ग्राम के हिसाब से सर्च करना होगा। 
  • Step 4 – इसके बाद जैसे की आप सर्च करते है तो आपको उस गांव की पूरी लिस्ट मिल जाएगी जहा से आप अपना नाम सर्च कर सकते है। 

बिहार राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number Bihar Ration Card & Contact) 

अगर आपको राशन कार्ड बनाने से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने मे समस्या आती है तो आप इस हेल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क कर के वह जानकारी प्राप्त कर सकते है। 1800 3456194 ( Toll free ) 

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